उत्तराखंड में निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक करा लिये जायेंगे।
प्रदेश सरकार की ओर से यह अंडर टेकिंग मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ के समक्ष दी गयी।
निकाय चुनावों को लेकर दायर मोहम्मद अनवर और मो0 अनीस की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से प्रमुख सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और उन्होंने बताया कि आगामी 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न करा लिये जायेंगे। अदालत ने प्रमुख सचिव के बयान को रिकार्ड में दर्ज कर लिया।
सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि सितंबर पहले सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर दी जाएगी। इसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए सितम्बर दूसरे सप्ताह की तिथि तय कर दी।
दायर जनहित याचिका में कहा गया कि प्रदेश सरकार निकाय चुनाव नहीं करा रही है। निकायों में प्रशासकों की तैनाती कर दी है गई है।