उत्तराखंड

धामी कैबिनेट ने दी नई आबकारी नीति को मंजूरी, ओवर रेटिंग की शिकायत पर कैंसिल होगा लाइसेंस

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई है. बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी मौजूद हैं। बैठक में तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट ने आज शराब नीति 2025-26 पर मुहर लगा दी है। इस नीति पर पिछले लंबे समय से होमवर्क चल रहा था। सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए धामी कैबिनेट ने नई शराब नीति को हरी झंडी दे दी है। नई आबकारी नीति में किसी दुकान पर एमआरपी से अधिक कीमत ली जाती है, तो लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान किया गया है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी एमआरपी लागू की गई है।

नई आबकारी नीति के तहत स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। थोक मदिरा अनुज्ञापन केवल उत्तराखंड निवासियों को जारी किए जाएंगे, जिससे राज्य में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में वाइनरी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में उत्पादित फलों से वाइनरी इकाइयों को अगले 15 वर्षों तक आबकारी शुल्क में छूट दी जाएगी। इससे कृषकों और बागवानी क्षेत्र में कार्य करने वालों को आर्थिक लाभ मिलेगा। मदिरा उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के निर्यात शुल्क में कटौती की गई है। माल्ट एवं स्प्रिट उद्योगों को पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। आबकारी नीति के तहत नवीनीकरण, लॉटरी और अधिकतम ऑफर जैसी पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाएंगी। आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button