उत्तराखंड

पहली बार निकायों का आरक्षण तय करने में रखा गया जनभावनाओं का ख्याल, आपत्ति का मिला पूरा मौका, सुनवाई के बाद ही फाइनल हुआ आरक्षण

पहली बार निकायों का आरक्षण तय करने में रखा गया जनभावनाओं का ख्याल, आपत्ति का मिला पूरा मौका, सुनवाई के बाद ही फाइनल हुआ आरक्षण

शासन ने आपत्तियों की सुनवाई के उपरांत नियमों के आलोक में प्रदेश के नगर निकायों में आरक्षण की अंतिम अधिसूचना की जारी

11 नगर निगमों के नगर प्रमुख (मेयर), 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष तथा 46 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु जारी हुआ आरक्षण

प्रदेश के नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख, 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष तथा 46 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण / आवंटन की अन्तिम अधिसूचना निर्गत कर दी गयी है।
आरक्षण की अंतिम सूची तथा उन पर प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के उपरान्त नियमों के आलोक में आरक्षण में आंशिक परिवर्तन किया गया है।

नगर निगमों में 01 पद एससी, 02 पद ओबीसी तथा 03 पद महिला हेतु (01 ओबीसी महिला समेत महिलाओं हेतु कुल 04 पद) आरक्षित हैं। 5 पद अनारक्षित हैं।

नगर पालिका में एससी हेतु 06, एसटी हेतु- 01 तथा OBC हेतु 13 पद आरक्षित है। 02 एससी महिला, 5 ओबीसी महिला समेत कुल 15 पद महिलाओं हेतु आरक्षित हैं। 17 पद अनारक्षित हैं।

नगर पंचायत में एससी हेतु 06, एसटी हेतु 01 तथा ओबीसी हेतु 16 पद आरक्षित हैं। 02 एससी महिला, 6 ओबीसी महिला समेत 16 पद महिलाओं हेतु आरक्षित हैं। 15 अनारक्षित हैं।

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