नैनीताल:- विशेष सहायक अध्यापक प्राथमिक के लिए जारी 380 पदों की विज्ञप्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 2012 की नियमावली में संशोधन कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
आपको बता दे कि गुरुवार को हाईकोर्ट में गोपाल सिंह गौनियां की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जारी विज्ञप्ति को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष सहायक अध्यापक के 2010 से पद रिक्त थे, जिनको भरने के लिए हाई कोर्ट ने कई बार राज्य सरकार को निर्देश जारी किए थे। जिसके बाद राज्य सरकार ने रिक्त 380 पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी करी। विज्ञप्ति के अनुसार उसमे जो शतें रखी गई है उसमे अभ्यर्थियों के पास बीएड के साथ टीईटी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की डिग्री होना आवश्यक थी।वही याचिकाकर्ताओं के अनुसार वह स्पेशल एजुकेशन से बीएड डिग्रीधारक हैं लेकिन उन्हें टीईटी करने से रोका गया है। क्योंकि स्पेशल बीएड धारकों के लिए टीईटी करने का प्रविधान नही है। इसलिए विज्ञप्ति में संशोधन कर टीईटी की अनिवार्यता को समाप्त किया जाय।