वर्ष 2016 में हुए स्टिंग आपरेशन प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक मदन बिष्ट, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक उमेश कुमार के वॉइस सैंपल को लेकर सीबीआइ कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि विधायक उमेश कुमार और मदन बिष्ट संवैधानिक पद पर बैठे होने के चलते उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा।वही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को समन जारी किए जाएंगे,साथ ही उन्हें तब वॉइस सैंपल की तिथि भी बताई जाएगी।दूसरी ओर यह मामला उच्च न्यायालय में विचारधीन है जिसमे 27 जुलाई को फैसला आना है।