उत्तराखंड

महापंचायत की तो होगा मुकदमा दर्ज

आवश्यकता पड़ी तो धारा 144 की जाएगी लागू

उत्तरकाशी जिले के पुरोला में 15 जून को महापंचायत का एलान करने के बाद से प्रदेश में माहौल गरमा गया, लेकिन अब जिला प्रशासन ने महापंचायत करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। एसपी यदुवंशी ने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो धारा 144 लागू की जायेगी। जिसकी लगभग पूरी तैयारी कर दी गई है। ब्लॉक प्रधान संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्रीय हित में वह जनता के साथ हैं। साथ ही महापंचायत में अगर कोई कानून का उल्लंघन होता है। तो उसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। प्रधान संगठन का अभद्रता करने वालों से कोई नाता नहीं रहेगा, कानून का उल्लंघन करने वाले की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। वहीं विश्व हिन्दू परिषद ने पुरोला में महापंचायत की सूचना ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को दी है। वहीं जिला मुख्यालय में भी हिन्दू परिषद के नेताओं का आने की संभावना है। जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। एसपी अर्पण यदुवंशी ने कहा कि महापंचायत को लेकर किसी भी संगठन को अनुमति नहीं दी जायेगी। अगर आवश्यकता पड़ी तो धारा 144 लागू की जाएगी। जिसकी लगभग पूरी तैयारी कर दी गई है।

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